प्रतिशित दर आधारित टेण्डरों में फिर से लागू हुई एडीशनल परफार्मेन्स गारंटी


स्टोरी हाइलाइट्स

प्रतिशित दर आधारित टेण्डरों में फिर से लागू हुई एडीशनल परफार्मेन्स गारंटी राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग में प्रतिशत दर आधारित निविदाओं में फिर से .....

प्रतिशित दर आधारित टेण्डरों में फिर से लागू हुई एडीशनल परफार्मेन्स गारंटी डॉ. नवीन जोशी भोपाल। राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग में प्रतिशत दर आधारित निविदाओं में फिर से एडीशनल परफार्मेन्स गारंटी देने की शर्त लागू कर दी है। उल्लेखनीय है कि उक्त निविदाओं में ठेकेदारों द्वारा अव्यवहारिक दरें देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये एडीशनल परफार्मेन्स गारंटी ठेकेदार से लिये जाने के 17 अक्टूबर 2016 को मार्गदर्शी सिध्दान्त जारी किये गये थे। लेकिन 21 मार्च 2018 को यह प्रावधान खत्म कर दिया गया था। लेकिन दो साल बाद राज्य सरकार ने पुन: एडीशनल परफार्मेन्स गारंटी लिये जाने का प्रावधान लागू कर दिया है। अब आगामी सभी निविदाओं में यह प्रावधान लागू होगा। क्या होता है प्रतिशत दर आधारित निविदा : प्रतिशत दर आधारित निविदा में जल संसाधन विभाग कार्य की लागत राशि निर्धारित कर देती है तथा जो ठेकेदार इस लागत से कम में कार्य करने का टेण्डर भरता है उसे निविदा स्वीकृत कर दी जाती है। मसलन, यदि कार्य सौ करोड़ रुपयों का है और ठेकेदार इससे कम अर्थात 90 करोड़ रुपये की दर देता है तो उसे टेण्डर मंजूर कर दिया जाता है। अब कम दर होने पर भी ठेकेदार को कार्य की गुणवत्ता के लिये अतिरिक्त परफार्मेन्स गारंटी ली जायेगी। Latest Hindi News के लिए जुड़े रहिये Newspuran से।