बक्सवाहा: जहां होनी है डायमंड के लिए खुदाई, वहां मिली 25 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग: गणेश पाण्डेय 


स्टोरी हाइलाइट्स

बक्सवाहा: जहां होनी है डायमंड के लिए खुदाई, वहां मिली 25 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग: गणेश पाण्डेय  हीरा खदान की अनुमति के बाद चर्चा में आए एमपी के ....

बक्सवाहा: जहां होनी है डायमंड के लिए खुदाई, वहां मिली 25 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग गणेश पाण्डेय हीरा खदान की अनुमति के बाद चर्चा में आए एमपी के बक्सवाहा में 364 हेक्टेयर जंगल का अस्तित्व अब पुरातात्विक संपदा से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है. वहां रॉक पेंटिंग मिली हैं. पुरातत्वविदों का आंकलन है कि वो पाषाण युग की हैं और मानव जाति की संस्कृति को झलकाती हैं. हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट बक्सवाहा में पाई गई रॉक पेंटिंग को महत्वपूर्ण पुरातात्विक संपदा घोषित करने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई. इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है. इससे रॉक पेंटिंग के काल का सही आंकलन किया जा सकेगा. याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दलील दी गई है कि बक्सवाहा के जंगल मैं 25000 साल पुरानी अधिक पार्किंग रॉक पेंटिंग है जिसे सहेजने के साथ-साथ पुरातात्विक महत्व को बनाए रखने की आवश्यकता है. NGT का आदेश: बिना अनुमति कटाई नहीं हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बक्सवाहा में पेड़ कटाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है. NGT ने आदेश दिया है कि बिना वन विभाग की अनुमति के बक्सवाहा के जंगलों में एक भी पेड़ न काटा जाए. NGT ने यह आदेश नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया. एनजीटी ने प्रदेश के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट (PCCF) को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि बिना वन विभाग की अनुमति के बक्सवाहा के जंगलों में एक भी पेड़ न कटने पाए. साथ ही, वो बक्सवाहा में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधानों सहित सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करवाएं. NGT ने बक्सवाहा में हीरा खनन से जुड़े सभी पक्षकारों से हलफनामे पर जवाब मांगा है और 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय कर दी है. Latest Hindi News के लिए जुड़े रहिये Newspuran से।