अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से केंद्र ने नागरिकता के लिए मंगाए आवेदन


स्टोरी हाइलाइट्स

केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए और यहाँ पर रहने लगे उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं.

अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से केंद्र ने नागरिकता के लिए मंगाए आवेदन केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए और यहाँ पर रहने लगे उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं. गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे और भी जो गैर मुस्लिमों शरणार्थि हैं उनसे भी नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं.     CAA के नियम अभी तैयार नहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है. जबकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है.   सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत उठाया कदम गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है. इसके अंतर्गत इन राज्यों को उनके जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए आदेश दिया गया है.’’   भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिहाज से वो लोग योग्य होंगे जो इस समय गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलोदबाजार, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही और हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं.   ऑनलाइन होगा आवेदन अधिसूचना में कहा गया, ‘‘भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा.’’ जिलाधिकारी या सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कराएंगे.   2019 में सीएए को लेकर हुए थे विरोध प्रदर्शन बता दें कि साल 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे. नागरिकता संशोधन कानून  के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर-मुस्लमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ कर रहने लगे थे.