केंद्र सरकार ने कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए जारी करी गाइडलाइन


स्टोरी हाइलाइट्स

देश में कोविड-19 की दूसरी लहर ख़तम होने के बाद उससे हुए प्रभावित बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए एक गाइडलाइन जारी की है.

केंद्र सरकार ने कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए जारी करी गाइडलाइन देश में कोविड-19 की दूसरी लहर ख़तम होने के बाद उससे हुए प्रभावित बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए एक गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन में बच्चों की देखभाल के लिए राज्य, जिला और पंचायत स्तर तक के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं. गाइडलाइन में राज्य सरकार से कहा गया है कि वह सर्वें कराकर बच्चों तक पहुंचे और कोविड-19 के कारण परेशान हुए बच्चों की सूची बनाएं.   राज्य प्रशासन ने भी गाइडलाइन की अनुशंषा कर बोला कि ऐसे बच्चों की प्रोफाइल सहित एक ऐसा डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें बच्चों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से हो. इस  डाटाबेस में यह रहेगा की बच्चे की खास जरूरत क्या है और उन्हें किस चीज की आवश्यकता है. यह गाइडलाइन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास सचिव राम मोहन मिश्रा की ओर से सभी राज्य सरकारों को भेजी गई है.   केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि इन बच्चों का डाटाबेस तैयार करते हुए सभी सूचनाओं को सुरक्षित और गोपनीय रखी जाए. गाइडलाइन के हिसाब से कहा गया है कि बच्चों की पहचान को JJ Act 2015 के तहत गोपनीय रखी जाए. सभी बच्चों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद इस डाटा को केंद्र सरकार के ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए.   इस  गाइडलाइन में कहा गया है कि बच्चों का डाटाबेस तैयार करने के लिए प्राथमिक स्तर पर संबंधित व्यक्तियों या अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी तय की जाए. इस कार्य को करने के लिए ग्राउंड स्तर पर सभी अधिकारीयों को एक-दूसरे के साथ बेहतर सामंजस्य की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. इमरजेंसी केयर के लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य सरकारें सभी अस्पतालों को निर्देश दें कि वे मरीज के भरोसेमंद लोगों से संपर्क नंबर लें ताकि इमरजेंसी की स्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए उस व्यक्ति से संपर्क साधा जाए.