दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम की विकासखण्ड, नगरीय एवं ग्राम समितियां समीक्षा नहीं कर पायेंगी: डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा शासनकाल में बने दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम 1991,.....

दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम की विकासखण्ड, नगरीय एवं ग्राम समितियां समीक्षा नहीं कर पायेंगी: डॉ. नवीन जोशी भोपाल। राज्य सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा शासनकाल में बने दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम 1991 के तहत तीस साल बाद जो नियम जारी किये हैं, उनमें विकासखण्ड, नगरीय एवं ग्राम स्तरीय समितियों को चयनित विभागों की योजनाओं की समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। समीक्षा का अधिकार सिर्फ राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति को दिया गया है। नियमों के अनुसार, राज्य स्तरीय समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा 52 सदस्य नामांकित किये जायेंगे जबकि योजना विभाग के प्रमुख इस समिति के सचिव होंगे। जिला स्तरीय समिति प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होगी जिसमें प्रभारी मंत्री 31 सदस्य नामांकित कर सकेंगे एवं जिला कलेक्टर इस समिति के सचिव होंगे। प्रत्येक नगरीय निकाय में नगर स्तरीय समिति होगी जिसमें नगर निगम के लिये 21, नगर पालिका एवं नगर परिषद के लिये 11-11 सदस्य प्रभारी मंत्री मनोनीत कर सकेंगे तथा इनमें से एक को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी समिति के सचिव रहेंगे। इसी प्रकार, विकास खण्ड स्तरीय समिति में प्रभारी मंत्री 21 सदस्य मनोनीत कर सकेंगे जिनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जायेगा और एसडीएम सचिव होगा। ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में प्रभारी मंत्री 11 सदस्य नियुक्त करेंगे जिनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जायेगा और एसडीएम द्वारा नामांकित कर्मचारी इस समिति का सचिव होगा। राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति 18 विभागों की योजनाओं का प्रबोधन/अनुश्रवण/समीक्षा कर सकेगी जिनमें शामिल हैं : उद्यानिकी, स्कूल, राजस्व, नगरीय प्रशासन, पीएचई, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, पशुपालन, अध्यात्म, खाद्य, पिछड़ा वर्ग, जनजाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, एमएसएमई एवं वन। विकासखण्ड स्तरीय समिति 12 विभागों की योजनाओं का प्रबोधन/अनुश्रवण करेगी जिनमें शामिल हैं : स्कूल, राजस्व, पीएचई, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, खाद्य, पिछड़ा वर्ग, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित कल्याण। नगर स्तरीय समिति सिर्फ पांच विभागों की योजनाओं का प्रबोधन/अनुश्रवण कर सकेगी जिनमें शामिल हैं : स्कूल, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास एवं खाद्य। ग्राम पंचायत स्तरीय समिति नौ विभागों की योजनाओं का प्रबोधन/अनुश्रवण कर सकेगी जिसमें शामिल हैं : पशुपालन, स्कूल, राजस्व, पीएचई, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय तथा खाद्य।