प्रदेश से बाहर विदेशी शराब जीपीएस वाहनों से जायेगी


स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य के आबकारी आयुक्त ने प्रदेश से अन्य राज्यों को भेजी जाने वाली बोतलबंद विदेशी शराब के लिये इसका परिवहन करने वाले .....

अरुणाचल प्रदेश में भी विदेशी शराब निर्यात हो सकेगी डॉ. नवीन जोशी भोपाल। राज्य के आबकारी आयुक्त ने प्रदेश से अन्य राज्यों को भेजी जाने वाली बोजतलबंद विदेशी शराब के लिये इसका परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम होना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में भी विदेशी शराब के निर्यात के निर्यात को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संबंध में जारी परिपत्र में आबकारी आयुक्त ने कहा है कि प्रदेश के बाहर समस्त राज्यों हेतु बोतलबंद मदिरा के निर्यात हेतु प्रत्येक वाहन पर जीपीएस यंत्र लगाना अनिवार्य किया जाता है। जीपीएस यंत्र लगाने की इस तरह व्यवस्था होगी : एक, प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन पर चालू स्थिति में जीपीएस यंत्र लगे होने की पूर्णत: संतुष्टि उपरांत ही परिवहन परमिट पर हस्ताक्षर किये जायें। वाहन पर चालू स्थिति में जीपीएस लगा है, यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होगी। दो, जीपीएस यंत्र प्रदायकर्ता की एप्लीकेशन/पोर्टल पर इकाई प्रभारी अधिकारी तथा मुख्यालय ग्वालियर हेतु कुल 2 यूजर आईडी प्रदान की जायें, जिन पर वर्तमान एवं तीन माह पूर्व तक के परिवहनों की पूर्ण जानकारी (जीपीएस रूट, समय आदि) प्रदर्शित होंगी। आवंटित यूजर आईडी से प्रभारी अधिकारी तथा मुख्यालय द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। तीन, प्रदेश के बाहर निर्यात उपरांत परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के 3 कार्य दिवस के अंदर निर्यातक इकाई को जीपीएस यंत्र प्रदायकर्ता की एप्लीकेशन/ पोर्टल से जनरेटेड निर्यात में उपयोग किये गये रूट एवं समय की स्वसत्यापित रिपोर्ट, प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। आबकारी आयुक्त ने अपने परिीपत्र में श्ह भी कहा है कि अरूणाचल प्रदेश राज्य को छोडक़र अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बोतलबंद मदिरा को अनुमत किया गया था। अरूणाचल प्रदेश में किये जाने वाले निर्यात के प्रतिबंध को अब समाप्त किया जाता है। अरूणाचल प्रदेश में ई-आबकारी पोर्टल लाईव किया जा चुका है, जिस पर आयात परमिट/अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के संभागीय उपायुक्तों द्वारा अरूणाचल प्रदेश के निर्यात हेतु उनके ई-आबकारी पोर्टल से आयात परमिट/अनापत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरांत ही निर्यात की अनुमति जारी की जाये।