एड्स प्रभावितों से भेदभाव रोकने शिकायत अधिकारी नियुक्त होंगे: डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

एड्स प्रभावितों से भेदभाव रोकने शिकायत अधिकारी नियुक्त होंगे: प्रदेश के ऐसे सरकारी कार्यालय एवं निजी संस्थापनायें जहां सौ या इससे.....

एड्स प्रभावितों से भेदभाव रोकने शिकायत अधिकारी नियुक्त होंगे डॉ. नवीन जोशी भोपाल। प्रदेश के ऐसे सरकारी कार्यालय एवं निजी संस्थापनायें जहां सौ या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह कार्यरत है तथा ऐसी स्वास्थ्य संाचनायें जहां 20 या 20 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, वहां अब एड्स प्रभावितों से भेदभाव रोकने के लिये ेशिकायत अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इस संबंध में एमपी स्टेट एड्स कण्ट्रेाल सोसायटी ने सभी विभाग प्रमुखों एवं जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि एचआईवी एण्ड एड्स प्रिवेंशन एण्ड कण्ट्रोल एक्ट 2017 तथा मप्र मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संरक्षण निवारण और नियंत्रण नियम 2019 के तहत ये शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरुरी है। ज्ञातव्य है कि एक्ट एवं नियमों के अनुसार, कार्यस्थल पर किसी एड्स प्रभावित से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि भेदभाव या प्रताडऩा दी जाती है, तो शिकायत अधिकारी को इसकी शिकायत की जा सकती है तथा ऐसी शिकायत इलेक्ट्रानिक ढंग से भी प्रेषित की जा सकती है। ऐसी शिकायतों पर एक्ट एवं नियम के अनुसार कार्यवाही की जाना जरुरी होती है। लोकल आडिट फण्ड की परीक्षा अब 12 से 14 जुलाई तक होगी भोपाल।कोरोना संक्रमण के बढऩे के कारण वित्त विभाग के लोकल आडिट फाण्ड की 15 से 17 मार्च 2021 तक होने वाली अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा स्थगित की गई थी। अब इस परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई 2021 से 14 जुलाई 2021 तक आयोजित होगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने सूचना जारी कर दी है।