सीबीआई के व्यापम प्रकरण में दो आरोपी गण को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास


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सीबीआई के व्यापम प्रकरण में दो आरोपी गण को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास

सीबीआई के व्यापम प्रकरण में दो आरोपी गण को 7--7 वर्ष का कठोर कारावास आज दिनांक 31 जुलाई 2021 को विशेष न्यायाधीश श्री नीति राज सिंह सिसोदिया ने प्रकरण में दो आरोपीगण को सात सात बर्ष के कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है । सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि व्यापम द्वारा वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें परीक्षार्थी ओम प्रकाश त्यागी पिता परशुराम त्यागी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए दलाल सतीश जाटव पिता दाताराम जाटव ने प्रखर त्रिवेदी को पैसा देकर परीक्षा में विठाया और रूप ओम प्रकाश त्यागी परीक्षा में पास हुआ । ओम प्रकाश त्यागी व सतीश जाटव के मध्य परीक्षा पास कराने का सौदा ₹125000 में तय हुआ था । यह राशि कुछ नगद और कुछ राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया था प्रकरण में दोनो आरोपी ओमप्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को मूल्यवान प्रतिभूति के दस्तावेजों के कूटकरण, कूट रचित दस्तावेजों का बेईमानी पूर्वक असल के रूप में उपयोग में लाए जाने, छ ल और आपराधिक षड्यंत्र के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 419 420 467 471 468 एवं सहित धारा 120 बी भा द वि के तहत दंडित किया गया । मध्य प्रदेश परीक्षा मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत के तहत दोषी पाए पर कारावास हुआ है। प्रकरण में विवेचना सीबीआई के निरीक्षक शिरीष पावडे द्वारा की गई थी। CBI ने कोर्ट में पेश की PMT 2012 व्यापम घोटाले की चार्जशीट