जम्मू और कश्मीर: जिला प्रशासन ने अनंतनाग में सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया
जम्मू और कश्मीर: जिला प्रशासन ने अनंतनाग में सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त डॉ पीयूष सिंगला ने सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र ने सभी जिला, क्षेत्रीय, तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश का पालन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 15 दिनों के भीतर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। जिला अध्यक्षों को भी दैनिक आधार पर मामले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
यह उल्लेख किया जा सकता है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, केवल जम्मू और कश्मीर में अब भारतीय तिरंगा फहराया जाता है। इससे पहले, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत एक अलग लाल झंडा अपनाया गया था जिसे 7 जुलाई, 1952 को, जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने 11 जुलाई, 1939 को राज्य के आधिकारिक ध्वज के रूप में मान्यता देते हुए एक अध्यादेश पारित किया था ।