उद्योगों को बढ़ाने शिवराज का नया कदम... : डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल।शिवराज सरकार ने प्रदेश में उद्योग-धन्धों को तेजी से बढ़ावा देने के लिये नया प्रावधान लागू किया है। इस नये प्रावधान के तहत....

उद्योगों को बढ़ाने शिवराज का नया कदम... प्रदेश में अब कारखानों को दस साल से अधिक का लायसेंस मिल सकेगा डॉ. नवीन जोशी भोपाल। शिवराज सरकार ने प्रदेश में उद्योग-धन्धों को तेजी से बढ़ावा देने के लिये नया प्रावधान लागू किया है। इस नये प्रावधान के तहत अब कारखानों को श्रम विभाग में अपने लायसेंस का हर साल नवीनीकरण नहीं कराना होगा तथा वे दस या इससे अधिक सालों के लिये लायसेंस ले सकेंगें। कारखानों के लायसेंस एवं नवीनीकरण के लिये भी ऑनलाईन व्यवस्था कर दी गई है। पहले फार्म 4 को दो प्रतियों में भरकर लायसेंस हेतु आवेदन करना होता था परन्तु अब श्रम विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑपलाईन प्रारुप 4 ही भरना होगा। इसके अलावा, कारखानों के नये लायसेंस या उसके नवीनीकरण हेतु निर्धारित फीस ऑनलाईन ही भरना होगी। फार्म 3 में कारखानों को दस या इससे अधिक वर्षों के लिये लायसेंस मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त बदलाव के लिये राज्य सरकार ने गत 16 नवम्बर 2020 को ड्राफ्ट रुल्स जारी किये थे और उस पर 45 दिनों के अंदर आम लोगों से दावे एवं आपत्तियां मांगी गई थीं। अब इन 45 दिनों के खत्म होने के बाद इस प्रावधान को विधिवत रुप से लागू कर दिया गया है।