मध्यप्रदेश: शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार से सोमवार तक लगाया गया लॉकडाउन, आदेश जारी..
मध्यप्रदेश: शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार से सोमवार तक लगाया गया लॉकडाउन, आदेश जारी..
मध्यप्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फ़ेसला लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बेकाबू मामलों को देखते हुए ही शहरी क्षेत्रों में दो दिन का लॉकडाउन लगाया गया है. साथ ही शिवराज सिंह ने कहा कि आपको बता दें कि पहले ही छिंदवाड़ा, शाजापुर समेत कई अन्य जगह़ों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है. छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. लेकिन साथ ही लॉकडाउन के समय भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता रहेगा.राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक के लिये निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं :- 1- प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा ।
2- प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुकवार सांय 06.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा दमोह नगर के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह द्वारा निर्णय लिया जावेगा । 3- छिन्दवाड़ा जिले में दिनांक 08.04.2021 की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 16.04.2021 की प्रातः 06.00 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एव ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर, छिन्दवाड़ा आदेशित कर सकेंगे । 4- बैतूल, रतलाम, खरगौन एवं कटनी जिलों में दिनांक 09.04.2021 को सांय 06.00 बजे से दिनांक 17.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर जारी कर सकेंगे। 5- शाजापुर नगरीय क्षेत्र में दिनांक 07.04.2021 की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 10.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन जिला कलेक्टर, शाजापुर आदेशित कर सकेंगे । 6- लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा जावेगा वे परिशिष्ट में संलग्न है। 7- सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुकवार) निर्धारित किये जाते हैं । शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे । पाँच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावशील रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं । 8- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन्स अनुसार हॉटस्पाट क्षेत्र/ कंटेनमेंट जोन में 07 से 10 दिवस का लॉकडाउन जिला कलेक्टर लागू कर सकेंगे । इन हॉटस्पाट क्षेत्र/कन्टेनमेंट जोन में आवाजाही पर वे समस्त प्रतिबंध लागू होंगे।