मध्य प्रदेश: फोन पर बोल दिया ट्रिपल तलाक, पत्नी ने किया मुकदमा


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल की महिला को उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिए। अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद, शरीयत का पालन करने वाले काज़ियात को .....

भोपाल की महिला को उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिए। अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद, शरीयत का पालन करने वाले काज़ियात को सूचित करने के बाद, उसने पूछा कि क्या मेरा ट्रिपल तलाक स्वीकार्य है। क्या मैं अब पुनर्विवाह कर सकता हूँ? काज़ियात ने ट्रिपल तलाक अधिनियम का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से जवाब देने से इनकार कर दिया। यहां महिला ने फोन की रिकॉर्डिंग पुलिस को दी है और पति, सास-बहू के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून के तहत मामला दर्ज कराया है। इतखेड़ी थाने के एसआई सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि इस्लाम नगर की रहने वाली 27 वर्षीय लड़की की शादी 2009 में टिकमागढ़ जिले के काजी मोहल्ला जतारा निवासी शफीक काजी से हुई थी. उनके तीन बच्चे हैं। शफीक होटल में रसोइया है। लड़की का आरोप है कि उसके ससुराल वाले पिछले तीन साल से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। सास-बहू 5 लाख रुपये दहेज व बाइक के लिए प्रताड़ित करते हैं। उनके पति ने भी उनका साथ दिया। ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे कि आपके परिवार ने दहेज में कुछ नहीं दिया। रोज के झगड़ों से परेशान होकर वह अपने मामा के घर आ गई। वह करीब तीन साल से इंस्लाखेड़ी के इस्लाम नगर में अपने चाचा के घर रह रहा है। हाल ही में उनके पति उनसे मिलने भोपाल आए थे। उसने अपने पति से कहा कि अब मुझे अपने घर ले चलो। इस बात को लेकर पति में विवाद होने लगा। जाने के बाद उसने उसे तीन बार फोन किया और रिश्ता खत्म करने को कहा। तलाक का मजाक उड़ा रही थी महिला पीड़िता को लगा कि पति ने मजाक में ट्रिपल तलाक की बात कही है। करीब दो महीने बाद महिला की मोबाइल पर बातचीत हुई। इस बार भी पति ने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने की बात कही। इतना ही नहीं उसने कजियात से दोबारा शादी करने की इजाजत मांगी। लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति शफीक काजी, सास नजरा बेगम और देवर नफीस काजी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।