महिलाओं को हेलमेट न पहनने की छूट राज्य सरकार ने खत्म की: डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

महिलाओं को हेलमेट न पहनने की छूट राज्य सरकार ने खत्म की: प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने नियमों में महिलाओं को हेलमेट.........

महिलाओं को हेलमेट न पहनने की छूट राज्य सरकार ने खत्म की डॉ. नवीन जोशी   भोपाल। प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने नियमों में महिलाओं को हेलमेट न पहनने की दी गई छूट खत्म कर दी है। ऐसा केंद्र सरकार द्वारा सेंन्ट्रल मोटर व्हीिकल एक्ट में नया संशोधन प्रभावी करने से हुआ है। दरअसल सेंट्रल एक्ट में पहले प्रावधान था कि राज्य सरकार हेलमेट के संबंध में नियम बना सकेगी। इस प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने मप्र मोटरयान नियम 1994 के नियम 213 में प्रावधान किया कि दो पहिया चलाने वाले को आईएसआई मानक वाले हेलमेट पहनने होंगे तथा महिलाओं एवं बारह साल तक के बच्चों को हेलमेट पहनने से छूट रहेगी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने एक्ट से वह प्रावधान हटा लिया है जिसमें राज्य सरकार को भी नियम बनाने की छूट दी गई थी। इसलिये अब राज्य सरकार ने हेलमेट के संबंध में बनाये गये नियम 213 को ही खत्म कर दिया है। केंद्र के नये संशोधन के अनुसार, हेलमेट अब निर्धारित मानक स्तर के होना जरुरी होंगे तथा प्रदेश में हेलमेट पहनने की बाध्यता पुरुषों के साथ महिलाओं की भी रहेगी अन्यथा उन पर अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। संशोधन में पगड़ीधारी सिखों व चार साल तक के बच्चों को छूट दी गई है। अब पूरे देश में केंद्र के ही ये प्रावधान प्रभावशील होंगे।