MP: ईडब्ल्युएस को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र 15 दिन में मिलेंगे, लोक सेवा गारंटी कानून के तहत हुआ प्रावधान..


स्टोरी हाइलाइट्स

EWS economically weaker sections, who have been given ten percent reservation on the basis of income, will now be able to get certificates of income and property in fifteen days.

MP: ईडब्ल्युएस को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र 15 दिन में मिलेंगे, लोक सेवा गारंटी कानून के तहत हुआ प्रावधान.. डॉ. नवीन जोशी भोपाल: ईडब्ल्युएस यानि आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों जिन्हें आय के आधार पर दस प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, उनको अब आय एवं सम्पत्ति के प्रमाण-पत्र पन्द्रह दिन में मिल सकेंगे. इसके लिये राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंंटी कानून के तहत नया प्रावधान कर दिया है. यह नई सेवा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत दी गई है. लोक सेवा केंद्र में ईडब्ल्युएस आवेदक द्वारा आवेदन करने पर संबंधित जिले के तहसीलदार को 15 कार्य दिवस में यह सेवा प्रदान करनी होगी. यदि नियत अवधि में सेवा नहीं मिलती है तो आवेदक जिला कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकेंगा. जिसका निराकरण 30 दिवस में होगा. यहां भी सेवा नहीं मिलने पर संभागायुक्त के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकेगी.