जिलों के कलेक्टर डीएमएफ की वार्षिक कार्ययोजना गलत भेज रहे.. डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल: मप्र जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) नियम 2016 के अनुसार, जिला कलेक्टर वार्षिक कार्ययोजना गलत.........

जिलों के कलेक्टर डीएमएफ की वार्षिक कार्ययोजना गलत भेज रहे.. डॉ. नवीन जोशी   भोपाल: मप्र जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) नियम 2016 के अनुसार, जिला कलेक्टर वार्षिक कार्ययोजना गलत भेज रहे हैं। खनिज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि भेजी गई कार्ययोजनायें नियमों के अनुसार सेक्टर वाईस नहीं हैं।   खनिज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि वे एक निर्धारित प्रारुप में सेक्टर वाईस कार्ययोजना भेजें ताकि इनकी स्वीकृति दी जा सके। कार्ययोजना के लिये निर्धारित प्रपत्र में जिले में डीएमएफ के अंतर्गत उपलब्ध राशि, उच्च प्राथमिकता कार्यों और अन्य प्राथमिकता कार्यों के लिये उपलब्ध राशि का उल्लेख करें।     उल्लेखनीय है कि नियमों के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर डीएमएफ में जमा राशि का 60 प्रतिशत तथा अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों में 40 प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रावधान है। उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में पेयजल, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृध्द एवं नि:शक्त जन कल्याण, कौशल विकास और स्वच्छता शामिल है। जबकि अन्य प्राथमिकता वाले भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास तथा खनन जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता में अभिवृध्दि हेतु।