अनधिकृत कालोनियों में प्रशमन विकास शुल्क जमा होने पर ही होगा.. डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल: राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने गुरुवार को अनधिकृत निर्माण को प्रशमन शुल्क (समझौता शुल्क) लेकर......

अनधिकृत कालोनियों में प्रशमन विकास शुल्क जमा होने पर ही होगा.. डॉ. नवीन जोशी भोपाल: राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने गुरुवार को अनधिकृत निर्माण को प्रशमन शुल्क (समझौता शुल्क) लेकर अधिकृत करने के प्रावधान जारी कर दिये। इसमें कहा गया है कि अनधिकृत कालोनियों में किये गये अनधिकृत निर्माण के प्रशमन के लिये, विकास शुल्क जमा कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात ही प्रशमन शुल्क प्रभार्य देय होगा। इसके अलावा, जो व्यक्ति अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्मित संनिर्माण के प्रशमन के लिये 28 फरवरी 2022 तक आवेदन प्रस्तुत करेगा, तो उसे प्रशमन शुल्क पर बीस प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। जारी नये प्रावधानों के अनुसार, अब आवासीय, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक या स्वास्थ्य के लिये उपयोग में हो रहे या उनके लिये आशयित भवनों में एफएआर, एमओएस तथा ग्राउण्ड कवरेज की अनुज्ञा सीमा तक के उल्लंघन में किये गये निर्माण पर प्रशमन शुल्क निर्मित क्षेत्र हेतु प्रभार्य/अनुज्ञा शुल्क का पांच गुना होगा जबकि दस प्रतिशत तक अधिक किये गये अनधिकृत निर्माण पर प्रशमन शुल्क कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार अधिक निर्मित क्षेत्र के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर होगा। यदि यह अनधिकृत निर्माण 10 से 20 प्रतिशत अधिक है तो प्रशमन शुल्क कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार अधिक निर्माण के मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत के बराबर होगा एवं यदि अनधिकृत निर्माण 20 से 30 प्रतिशत अधिक है तो कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार अधिक निर्माण के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर होगा। इसी प्रकार, वाणिज्यिक, व्प्यापार, औद्योगिक, सिनेमागृह, होटल अथवा मिश्रित भूमि उपयोग के भवन पर प्रशमन शुल्क क्रमश: छ: गुना, 6 प्रतिशत, 9 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत होगा। यदि अनधिकृत निर्माण 30 प्रतिशत से अधिक है तो प्रशमन शुल्क तभी प्रभार्य होगा जबकि 30 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य हटा दिया गया हो। जो अनधिकृत निर्माण भवन पंक्ति को प्रभावित करते हैं या पर्वतीय स्थल-पर्यटन महत्व के अधिसूचित हों या वाहनों की पार्किंग करने क्षेत्र में आता हो या सडक़ मार्ग को प्रभावित करते हों या जल निकायों नालों के क्षेत्र को प्रभावित करते हों या अग्रि सुरक्षा को प्रभावित करते हों, वहां यह प्रशमन नहीं हो सकेगा।