उपभोक्ता आयोग को शिकायत करते समय अब ई-मेल,मोबाईल नंबर व पासपोर्ट साईज फोटो भी देना होगा.. डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल: राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नये उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अपने पुराने सभी नियमों में रद्द कर नये नियम...

उपभोक्ता आयोग को शिकायत करते समय अब ई-मेल,मोबाईल नंबर व पासपोर्ट साईज फोटो भी देना होगा.. डॉ. नवीन जोशी   भोपाल: राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नये उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अपने पुराने सभी नियमों में रद्द कर नये नियम जारी कर उन्हें प्रभावशील कर दिया है। नये नियमों के अनुसार, अब राज्य उपभोकता आयोग या जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत करने के दौरान शिकायतकत्र्ता को अपना नाम, विवरण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर एवं पासपोर्ट साईज फोटो भी देना होगा।   इसके अलावा शिकायतकत्र्ता को प्रतिपक्ष अथवा पक्षों के नाम एवं विवरण भी देने होंगे। इसी प्रकार, अब राज्य आयोग में एक अध्यक्ष एवं न्यूनतम चार सदस्य होंगे जबकि जिला आयोग में एक अध्यक्ष एवं न्यूनतम दो सदस्य होंगे जिनमें एक महिला शामिल होगी। जिला आयोग प्रत्येक तीन माह में अपनी रिपोर्ट राज्य आयोग को प्रस्तुत करेंगे।     नये नियमों में राज्य आयोग एवं जिला आयोग की शासकीय मुद्रा (सील) एवं सम्प्रतीक भी तय कर दिया गया है जोकि इनकी आधिकारिक मोहर होंगी। विभागीय अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के नये उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत पुराने नियमों को हटा कर नये नियम जारी किये गये हैं तथा अब इनके अनुसार ही राज्य एवं जिला आयोग कार्य करेंगे।