दिल्ली HC से राकेश अस्थाना को राहत, पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज


स्टोरी हाइलाइट्स

नई दिल्ली: गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली....

दिल्ली HC से राकेश अस्थाना को राहत, पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज   नई दिल्ली: गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका में राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति और उन्हें दिए गए एक साल के विस्तार पर आपत्ति जताई गई थी. मामला लंबे समय से लंबित था. इससे पहले अस्थाना ने आरोप लगाया था कि जब से उन्हें सीबीआई का विशेष निदेशक बनाया गया है तब से कुछ संगठन उन्हें निशाना बना रहे हैं.     उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में मेरी नियुक्ति के खिलाफ याचिका के पीछे बदला लेने की भावना है. राकेश अस्थाना 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया. ज़िम्मेदारी मिलने के बाद वह अब एक और साल तक इस पद पर बने रहेंगे.   https://twitter.com/ANI/status/1447790882002923525?s=20   हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में एक निर्णय पारित किया गया था. जिसमें कहा गया कि, एक अधिकारी को पुलिस प्रमुख के पद पर तभी नियुक्त किया जाना चाहिए जब उसके पास सेवानिवृत्त होने के लिए कम से कम तीन महीने शेष हों. फैसले के मद्देनजर राकेश अस्थाना के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी. इससे पहले दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर राकेश अस्थाना को कमिश्नर पद से हटाने की मांग की गई थी.