नि:शक्त एवं कल्याणी विवाह योजना में अवधि का बंधन नहीं: डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

नि:शक्त एवं कल्याणी विवाह योजना में अवधि का बंधन नहीं: राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने निर्देश जारी कर कहा है कि........

नि:शक्त एवं कल्याणी विवाह योजना में अवधि का बंधन नहीं डॉ. नवीन जोशी भोपाल। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने निर्देश जारी कर कहा है कि नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना एवं कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु एक वर्ष का समय निर्धारित है। यानि ऐसे विवाह को करने के तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होता है। परन्तु इस समयावधि का यह अर्थ नहीं है कि पात्र होने के बावजूद भी आवेदक एक वर्ष बाद आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिये एक वर्ष की समयावधि बाद मिले आवेदनों पर देरी से आवेदन का युक्तिसंगत कारण होने पर उन्हें नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायतें स्वीकृत करें न कि अपात्र मानकर योजना का लाभ देने से वंचित करें।