प्रदेश में अब नेचुरोपैथी एवं योग चिकित्सकों का भी पंजीयन होगा..डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल: प्रदेश में अब नेचुरोपैथी एवं योग चिकित्सकों का भी पंजीयन किया जायेगा। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा.......

प्रदेश में अब नेचुरोपैथी एवं योग चिकित्सकों का भी पंजीयन होगा..डॉ. नवीन जोशी   भोपाल: प्रदेश में अब नेचुरोपैथी एवं योग चिकित्सकों का भी पंजीयन किया जायेगा। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग कालेज एवं संस्थान को आयुष विभाग से मान्यता प्राप्त करना होगी जिसके लिये 50 हजार रुपये का ड्राफ्ट विभाग में जमा कराना होगा। पहली बार राज्य सरकार ने इसके लिये मप्र प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम विनियम 2021 जारी किये हैं। नये विनियमों के अनुसार, ऐसे कालेज एवं संस्थान को संबंधित विवि से सम्बध्ता का प्रमाण-पत्र देना होगा और राज्य सरकार से एनओसी लेना होगी। संस्था के पास कम से कम दो एकड़ भूमि होना जरुरी होगा।     संस्थान में कम से कम 50 बिस्तरों का अस्पताल तथा अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दस हजार वर्गफीट होना भी जरुरी होगा। 50 छात्रों पर एक बेड रखना होगा। इसी प्रकार, कालेज एवं संस्थान में पूर्णकालिक प्राचार्य रखना होगा तथा 60 छात्रों पर 20 एवं 61 से 100 छात्रों के बीच 27 शिक्षकों को रखना अनिवार्य होगा। इन कालेजों एवं संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग समिति द्वारा तय की जायेगी अर्थात नीट से प्रवेश नहीं होगा। इन कालेजों एवं संस्थानों में प्रवेश का शुल्क मप्र प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित किया जा जायेगा।