Supreme Court :- CBSE के 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम फीस नहीं होगी माफ
Supreme Court ने कोविड-19 के चलते इस साल के अकादमिक वर्ष में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के CBSE छात्रों की परीक्षा शुल्क माफ किए जाने वाली याचिका खारिज कर दी है.
जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने मंगलवार को एनजीओ 'सोशल ज्यूरिस्ट' द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है? इसका फेसला सरकार द्वारा किया जायेगा, आप सरकार के पास जाएं.'
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि महामारी के कारण लगे lockdown की वजह से कई छात्रों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. इसलिए इस वर्ष की एग्जाम फीस माफ़ होने चाहिए.