UNLOCK UP: नाईट कर्फ्यू की पाबन्दी के साथ पूरा खुलेगा अब उत्तर प्रदेश


स्टोरी हाइलाइट्स

UP Unlock News: कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश को पूरा unlock कर दिया गया है।  लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर सहित सभी जिले अनलॉक हो गए हैं।

UNLOCK UP:- नाईट कर्फ्यू की पाबन्दी के साथ पूरा खुलेगा अब उत्तर प्रदेश   कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश को पूरा unlock कर दिया गया है।  लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर सहित सभी जिले अनलॉक हो गए हैं। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अभी की ताज़ा स्थिति के अनुसार इन सभी जिलों में सक्रिय केस 600 से कम हो गए हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 797 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 2.85 लाख नमूनों की जांच की गई। रिकवरी रेट 97.1 फीसदी है। पॉजिटिविटी रेट 0.2 फीसदी है। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि वायरस कमजोर पड़ा है, ख़तम नहीं हुआ। थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। बिना मास्क के बाहर न निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करें। ये रहेगी छूट सप्ताह में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मी रहेंगे। उन सभी एक दिन छोड़ कर बुलाया जाएगा, -प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अपना पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने और जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क बनेगी। सब्जी मंडी पूरी तरह खुलेंगी। घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडी को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित कराएगा। रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी और मास्क ये दोनों के जरूरी होने की अनिवार्यता रहेगी। इसी के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। कोरोना के मरीज पाए जाने पर अस्तपाल भेजा जाएगा। बैंक, बीमा कंपनी, भुगतान प्रणाली और अन्य दफ्तर खुले रहेंगे।  एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे ढाबे खुलेंगे। -रेहड़ी पटरी, ठेली खोमचे आदि खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट कपंनी के कार्यलय,लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर, वेयर हाउस खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर शेष स्थानों में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच लोग ही जा सकेंगे। जनपद के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा। ऑटो और ई-रिक्शा में तीन और चार पहिया वाहन में चार लोग बैठ सकेंगे। अंडे, मांस और मछली की दुकाने पर्याप्त सफाई के साथ खुलेंगी। जनपद में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुलेंगी। उद्यान विभाग की नर्सरी खुलेंगी। राजस्व और चकबंदी कोर्ट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे। सरकारी और निजी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इन पर पाबंदी स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग प्रशासनिक कार्य के लिए खुले रहेंगे,रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी चालू रहेगी, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे