स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नियुक्त 50 प्रतिशत व्यक्ति नियमित राजपत्रित अधिकारी बन सकेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

अब संविदा पर नियुक्त 50 प्रतिशत व्यक्ति पांच वर्ष की निरंतर सेवा करने के पश्चात राजपत्रित अधिकारी के नियमित पद पर नियुक्त हो सकेंगे..!!

भोपाल: राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नये नियम जारी किये हैं जिसके तहत अब संविदा पर नियुक्त 50 प्रतिशत व्यक्ति पांच वर्ष की निरंतर सेवा करने के पश्चात राजपत्रित अधिकारी के नियमित पद पर नियुक्त हो सकेंगे। इसका लाभ उप संचालक स्तर के अधिकारियों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिल सकेगा। 

नये नियमों में कहा गया है कि यदि किसी संविदा नियुक्त व्यक्ति को किसी अवधि के लिये हटा दिया है और बाद में पुन: संविदा पर नियुक्त किया गया है तो उसके पांच वर्ष की गणना में सेवा से पृथक रहने की अवधि घटा दी जायेगी। नियमित नियुक्ति होने पर संविदा अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। संविदा अधिकारियों की नियमित पद पर नियुक्ति पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा और इसके लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित किये जायेंगे। 

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग में उप संचालक पद के अंतर्गत कल 371 पद हैं जबकि विशेषज्ञ डाक्टरों के 4067 पद हैं तथा इनमें निश्चेतना विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, पैथलाजिस्ट, रेडियोलाजिस्ट, सर्जरी विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ के पद शामिल हैं।