भोपाल: भारत सरकार ने विदेशों में अलग-अलग सब्जेक्ट और प्रोग्राम के लिए स्टडी लीव पर जाने वाले आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस अधिकारियों को 15 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया है। इससे अधिक दिन का अवकाश अधिकारियें को स्टडी लीव के लिए नहीं मिलेगा।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने प्रदेश की मुख्य सचिव को अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के लिए स्टडी लीव पर वेतन भुगतान को लेकर नई व्यवस्था पर अमल के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार नेतय किया है कि अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को विदेश में स्टडी लीव पर जाने के लिए अब सिर्फ 15 दिन का अवकाश मिलेगा। यह अवकाश संबंधित अधिकारी एक साथ या अलग- अलग दिनों में ले सकते हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने यह साफ किया है कि जो अफसर भारत से बाहर स्टडी लीव पर जाएंगे उन्हें सिर्फ 15 दिन का अवकाश ले सकेंगे, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या बाद में, कभी भी हो सकता है।
डीओपीटी के 14 जुलाई 2008 के आदेश में यह निर्णय लिया था कि ऐसे मामलों में
अभी यह व्यवस्था लागू है
अध्ययन अवकाश स्वीकृत करते समय केंद्र की अनुमोदित अवधि तक संबंधित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी का वेतन खर्च प्रतिनियुक्ति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इसके विपरीत अगर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अफसर नहीं है तो अध्ययन अवकाश अपधि का वेतन खर्च संबंधित राज्य संवर्ग या राज्य सरकार को उठाना होगा। जिसमें अब संशोधन कर दिया गया है।