भोपाल: राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के अंतर्गत भू-अभिलेख, संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहियों और अभिलेख एवं संबंधित सेवाओं के भुगतान जैसी विभिन्न सेवाओं हेतु व्यक्ति की पहचान हेतु आधार नंबर जरूरी कर दिया है।
अब उक्त सेवाओं में आवेदक की पहचान में आधार नंबर लगेगा और ई-केवायसी की जायेगी। इस संबंध में राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।