भोपाल: राज्य शासन ने विभागीय जांचों में विलम्ब पर सभी विभागों को फटकार लगाई है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को परिपत्र जारी कर कहा है कि विभागीय जांच प्रकरणों में दीर्घ शास्ति वाले प्रकरणों में एक वर्ष और लघु शास्ति वाले प्रकरणों में 5 माह में निपटारा होना चाहिये परन्तु शासन के ध्यान में आया है कि निर्धारित समय-सीमा में जांच प्रकरणों का निपटारा नहीं हो रहा है।
परिपत्र में नये निर्देश दिये गये हैं कि जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है, उनके विभागीय जांच प्रकरण दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर, सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा 30 जून 2024 के पूर्व, जो भी पहले हो, समाप्त किये जायें। वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के शासकीय सेवकों के जांच प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा तथा वर्ग-1 एवं वर्ग-2 के अधिकारियों के जांच प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा की जाए।
साथ ही सभी विभाग, विभागीय जांच पोर्टल पर अनिवार्य रुप से ऑन-बोर्ड हो जायें तथा समस्त विभागीय जांच कार्यवाहियां पोर्टल के माध्यम से ही की जाए। इसके अलावा, सेवानिवृत्त/दिसम्बर 2024 तक रिटायर होने वाले शासकीय सेवकों के लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी एक सप्ताह में भेजी जाए।