भोपाल: राज्य सरकार ने कार्य आवंटन नियमों में संशोधन कर पहली बार पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत बने विभिन्न नियमों को भी शामिल किया है। इन नियमों के बारे आम लोगों को बहुत कम जानकारी होती है, इसलिये यह कार्यवाही की गई है।
ये नियम शामिल किये:
वर्ष 1962 में बने पशु कल्याण बोर्ड नियम। वर्ष 1965 में बने भार ढोने वाले और लद्दू पशुओं के प्रति के प्रति क्रूरता का निवारण नियम और पशुओं में नाल ठोकने की अनुज्ञप्ति नियम। वर्ष 1978 में बने मवेशी के परिसर का पंजीयन नियम और जुर्माना लागू करना नियम तथा पशु परिवहन नियम। वर्ष 1979 में बने क्रूरता निवारण जानवरों को पकडऩा नियम। वर्ष 2001 में बने पशुओं का पैदल परिवहन नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिये सोसाइटियों का गठन व विनियमन नियम तथा प्रदर्शन करने वाले पशु पंजीकरण नियम और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण वध गूह नियम।
वर्ष 2017 में बने मवेशी पशुओं की देखरेख और भरण पोषण नियम, पशुधन बाजार का विनियमन नियम और श्वान प्रजनन और विपणन नियम। वर्ष 2018 में बने पालतु पशु दुकान नियम। वर्ष 2023 में बने पशुपालन कार्य और प्रक्रिया नियम, पशु जन्म नियंत्रण नियम तथा अंडे देने वाली मुर्गियां नियम।