भोपाल। राज्य शासन ने जबलपुर में अधिके दाम पर शराब का विक्रय करने की अनियमितता पर निलम्बित सहायक आबकारी आयुक्त सत्यनारायण दुबे को बहाल कर दिया है तथा उसे आबकारी मुख्यालय ग्वालियर में पदस्थ कर दिया है। जारी आदेश में बताया गया है कि जिला जबलपुर में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय दुकानों से विक्रय की जा रही मदिरा का निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने संबंधी अनियमितता परिलक्षित होने पर शासन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2021 द्वारा सहारयक आबकारी आयुक्त जबलपुर सत्यनारायण दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर, निर्धारित किया गया था।
इन अनियमितताओं के आधार पर सत्यनारायण दुबे को 13 अक्टूबर 2021 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। दुबे द्वारा आरोपों के संबंध में प्रतिवाद उत्तर निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। दुबे को पुन: स्मरण पत्र जारी किये गये। समुचित अवसर दिए जाने पर भी दुबे द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विभागीय आदेश दिनांक 27 जून 2022 द्वारा उनकी विभागीय जांच संस्थित की गई।
विभागीय जांच की प्रक्रिया में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुये अब सत्यनारायण दुबे का निलंबन खत्म कर उन्हें बहाल कर दिया गया है और उन्हें आगामी आदेश तक सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यालय आबकारी आयुक्त, मुख्यालय ग्वालियर पदस्थ कर दिया है। दुबे की निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच के अंतिम निर्णय के उपरांत किया जायेगा।