भोपाल: राज्य के श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम 1984 में बदलाव कर दिया है तथा अब श्रम कल्याण निधि से 15 हजार रुपये तक का बैंक ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन भुगतान प्राधिकृत सहायक कल्याण आयुक्त भी कर सकेंगे जबकि उक्त राशि से अधिक का भुगतान कल्याण आयुक्त करेंगे। पहले यह अधिकार सिर्फ कल्याण आयुक्त के पास ही था।
श्रम कल्याण निधि से भुगतान सहायक कल्याण आयुक्त भी कर सकेंगे
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