कुख्यात शिकारी पुजारी सिंह की जमानत याचिका निरस्त


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स्टोरी हाइलाइट्स

विभिन्न राज्यों में बाघ के शिकार एवं तस्करी में लिप्त उत्तर भारत निवासी विशेष शिकारी गिरोह (बावरिया) के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया..!!

कुख्यात शिकारी पुजारी जारी सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा बाघों के शिकार पर जारी अलर्ट पर कार्यवाही करने हुये देश के अलग-अलग प्रदेशों के तमिलनाडू, महाराष्ट्र, असम में वन विभाग / पुलिस विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुये बाघ की खाल व हड्डियों की भारी मात्रा में जप्ती की गई। 

विभिन्न राज्यों में बाघ के शिकार एवं तस्करी में लिप्त उत्तर भारत निवासी विशेष शिकारी गिरोह (बावरिया) के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर 18 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात वन्यजीव तस्कर आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को लगातार प्रयास उपरांत विदिशा सागर हाइवे से एसटीएसएफ द्वारा बाघ एवं पेंगोलिन के अवयवों के साथ गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। 

प्रकरण में अग्रिम विवेचना के दौरार पुजारी सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब की संलिप्तता पाई गयी जिसे गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में आये तथ्यों की पुष्टि एवं शिकार करने वाले स्थल की शिनाख्त करने हेतु विगत माह दिसम्बर 2023 में तमिलनाडु राज्य ले जाया गया था। जहां आरोपी के द्वारा बाघों के शिकार को अंजाम दिया गया था। 

आरोपी के विरूद्ध महाराष्ट्र एवं तमिलनाडू राज्य में वन्यप्राणी बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार के संबंध में प्रकरण दर्ज है। आरोपी के द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम के द्वारा जमानत याचिका खारिज करने उपरांत माननीय सत्र न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष पुनः जमानत याचिका दायर की गई जिसे बुधवार को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता व प्रकरण के तथ्यों ओर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निरस्त कर दी गई।

उक्त आरोपी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, में वन्यजीवों के शिकार एवं उनके अवयवो के अवैध व्यापार सम्बन्धी प्रकरण में वांटेड है जिसे विगत कई वर्षों से अन्य प्रदेशों की वन विभाग एवं अन्य कानून प्रवर्तन संस्थाए तलाश रही थी। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर तमिलनाडू राज्य में प्रस्तुत किया जाना शेष हैं।