भोपाल: राज्य शासन ने कटनी जिले की तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम झिन्ना की खदान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेने का अपना निर्णय पलट दिया है। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णमाल ने वन मुख्यालय को निर्देश दिये हैं कि यदि यह केस अब तक वापस नहीं लिया गया है तो केस वापस लेने की कार्यवाही आगामी आदेश तक रोक दी जाये।
उल्लेखनीय है कि उक्त खदान के वन भूमि में आने के कारण इस पर रोक लगाई गई थी परन्तु खदान स्वामी हाईकोर्ट से जीत गया था जिस पर वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। परन्तु तत्कालीन वन मंत्री नागर सिंह चौहान के कार्यकाल में तत्कालीन एसीएस जेएन कंसोटिया ने उक्त केस सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने का निर्णय ले लिया था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वन विभाग के वकील ने यह केस वापस नहीं लिया था बल्कि इसके बारे में वन विभाग को ही कुछ अन्य मामलों के बारे में जानकारी देने के लिये लिख दिया था। अब चूंकि रामनिवास रावत नये वन मंत्री बन गये हैं, इसलिये वर्तमान एसीएस अशोक बर्णमाल ने इस केस को वापस लेने के निर्णय पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।