भोपाल। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर सीबीआई को मप्र में दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया है। यह अधिकार 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है।
राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मप्र शासन द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में, ऐसी कोई जांच राज्य सरकार की पूव लिखित अनुमति के बिना नहीं की जायेगी।
किन्हीं भी अन्य अपराधों के लिये पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिये मामले-दर-मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई उक्त अधिनियम के तहत ही एफआइआर दर्ज करती है, विवेचना करती है और अभियोजन की कार्यवाही करती है।