भोपाल: राज्य सरकार ने 64 साल पुराने मप्र कृषि गोदाम नियम 1961 में बदलाव कर दिया है। अब खाद्य विभाग कृषि उपज रखने के लिये बनाये गोदाम का लायसेेंस नवीनीकरण 31 दिसम्बर 2025 तक करेगा तथा बदले में 50 पैसा प्रति मीट्रिक टन शुल्क वसूलेगा। पहले लायसेंस की अवधि 30 जून तक रहती थी और लायसेंस शुल्क 20 रुपये प्रति वर्ष लिया जाता था। आगामी 31 जनवरी के बाद ये नये प्रावधान लागू कर दिये जायेंगे।
कृषि गोदाम लायसेंस नियमों में बदलाव पचास पैसा प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगेगा

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