MP में चीनी मांझा और सिंथेटिक धागे हुये प्रतिबंधित


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स्टोरी हाइलाइट्स

आदेश के उल्लंघन पर पांच साल का कारावास-एक लाख का जुर्माना..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में चीनी मांझा सहित नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने पतंग उड़ाने वाले धागे एवं किसी अन्य पतंग उड़ाने वाला धागा जो सिंथेटिक पदार्थ से लेपित है और नान बायोडिग्रीबल है, के निर्माण, बिक्री, भण्डारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

राज्य के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब केवल ऐसे सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी, जो किसी भी तेज, धात्विक, कांच के घटकों, चिपकने वाले पदार्थ, धागे को मजबूत करने वाली सामग्रियों से मुक्त हो। इस आदेश के उल्लंघन पर जिला कलेक्टर, वन परिक्षेत्राधिकारी और उससे ऊपर के वन अधिकारी, पुलिस एसआई और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी तथा नगर निगम के आयुक्त एवं नगर पालिका के सीएमओ एवं अन्य स्थानीय निकायों के अधिकारी कार्यवाही कर सकेंगे।

यह मिलेगा दण्ड:

उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पांच साल तक का कारावास और या एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

यह कारण दिया:

उक्त आदेश को एनजीटी के निर्णय के आधार पर जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि पतंगबाजी के परिणामस्वरूप पतंगे आसमान में कट जाती हैं, पतंग के साथ-साथ ये सभी कटे हुये धागे भूमि पर ही रह जाते हैं। प्लास्टिक पदार्थ जिन्हें चीनी मांझा भी कहा जाता है, के बहुत लंबे जीवन काल और प्रकृति से नान बायोडिग्रेडेबल होने के कारण, ये सीवर, जल निकासी लाइनों, प्राकृतिक जलमार्गों जैसे नदियों, नालों आदि में रुकावट और गायों व अन्य जानवरों जो खाद्य पदार्थों के साथ ऐसी प्लास्टिक सामग्री खा लेते हैं, का दम घुटने जैसी समस्याएं व दुष्प्रभाव पैदा करते हैं।