भोपाल। प्रदेश के सिविल जज अब काला गाउन भी पहन सकेंगे। इसके लिए हाईकोर्ट ने 61 साल पहले बने मप्र सिविल न्यायालय नियम 1961 में नया प्रावधान कर दिया है। इसका शुक्रवार को राजपत्र में नोटिफिकेशन किया गया है।
नये प्रावधान के अंतर्गत अब पुरुष सिविल जज प्लेन सफेद कॉलर वाली कमीज, सफेद बैंड, प्लेन काला कोर्ट या प्लेन काला बटन वाला कोर्ट, बैरिस्टर स्ट्रिप्ड अथवा प्लेन काली या प्लेन सफेद पतलून, काला गाउन और काले जूते-मोजे पहनेंगें।
इसी प्रकार महिला सिविल जज सफेद कॉलर वाले ब्लाउज के साथ प्लेन सफेद साड़ी या सफेद कॉलर वाली कमीज के साथ सफेद बैंड व प्लेन सफेद सलवार, प्लेन काला कोर्ट, काला गाउन और काले जूते-मोजे या काले रंग की अन्य पादुकायें पहनेंगी। यदि ब्लाउज या कमीज बिना कॉलर वाली हो तो, वे प्लेन सफेद कलर के साथ सफेद बैंड पहनेंगी।
शपथ का भी किया नया प्रावधान :
हाईकोर्ट ने मप्र न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1994 में भी बदलाव किया है तथा इसमें सीधी भर्ती से नियुक्त जजों के लिये शपथ लेने का प्रारूप भी जारी किया है। शपथ के प्रारूप में संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने, श्रध्दापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने एवं विधि की मर्यादा बनाये रखने का उपबंध किया गया है।