भोपाल: प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण एवं उसका विपणन सिर्फ पेसा नियम (मप्र पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022) के तहत आने वाली ग्राम सभायें ही कर सकेंगी, अन्य ग्राम सभाों को यह अधिकार नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि पेसा नियम सिर्फ सिर्फ आदिवासी जिलों में गठित ग्राम सभाओं जोकि अनुसूचित क्षेत्र हैं, में ही लागू होता है।
दरअसल राजभवन में बने जनजातीय प्रकोष्ठ ने तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन का अधिकार वनाधिकार कानून 2006 के तहत बने अन्य जिलों के ग्रामों में भी देने के लिये कहा था। लेकिन वन विभाग ने अभिमत दिया है कि यह अधिकार सिर्फ पेसा नियम के तहत आने वाली ग्राम सभाओं को ही प्राप्त है। इसलिये पेसा नियम के तहत आने वाली ग्राम सभायें यदि तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन स्वयं से करना चाहती हैं, तो वे 15 दिसम्बर तक अपना प्रस्ताव दे सकती हैं। इन ग्राम सभाओं को वन विभाग पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।