Bhopal Ban On Begging: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगना और दान देना दोनों ही अब अपराध बन गए हैं। जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। भीख मांगने या दान देने पर FIR दर्ज की जाएगी। यह निर्णय एक भिखारी द्वारा एक नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के बाद लिया गया। CCTV कैमरों के जरिए भीख लेने और देने वालों पर निगरानी की जाएगी।
भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। कोलार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिखारियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है।
भोपाल प्रशासन ने भीख मांगने और दान देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले इंदौर में भी इसी तरह का आदेश लागू किया गया था। 26 जनवरी की रात को भोपाल में एक भिखारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। यह मामला एमपी नगर थाने में दर्ज किया गया।