भोपाल: प्रदेश के आयुक्त ट्रेजरी ने जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सीधे पत्राचार करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आयुक्त ट्रेजरी ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालय द्वारा आयुक्त ट्रेजरी को नीतिगत एवं विधिक प्रकृति के प्रकरणों में अपने प्रशासकीय विभाग से अनुमति लिये बगैर मार्गदर्शन की मांग हेतु पत्र भेज दिये जाते हैं।
इन पत्रों में प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम अनुमोदन का उल्लेख नहीं होता है और न्यायालयीन प्रकरणों का हवाला देकर प्रकरण में भुगतान हेतु ट्रेजरी को सीधे भेजा जाता है जबकि मुख्य सचिव इस मामले में पिछले साल निर्देश दे चुके हैं कि प्रशासकीय विभाग इसमें कार्यवाही करेगा।
इसके अलावा, आईएफएमआईएस पोर्टल संबंधी समस्या में बिना निर्धारित कार्यवाही (बिना टिकिट लॉक) किये पत्र भेज दिये जाते हैं। इसलिये अब आयुक्त ट्रेजरी कार्यालय द्वारा अपूर्ण, बिना सक्षम स्वीकृति के, विधिक अथवा नीतिगत विषयक प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी।