भोपाल: राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत गठित मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत 18 से 40 वर्ष की उम्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके लिये पंजीकृत श्रमिक की आय पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह से कम होना चाहिये तथा वह आयकरदाता नहीं होना चाहिये।
पेंशन पाने के लिये पंजीकृत श्रमिक को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अपना पंजीयन कराना होगा तथा इसमें पंजीयन होने के बाद पहले माह का अंशदान कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दिया जायेगा तथा बाद में हर माह श्रमिक को अंशदान देना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर इस योजना के तहत पंजीयन कराया जा सकेगा।
ये लाभ भी मिलेंगे :
पंजीकृत श्रमिक को औजार/उपकरण क्रय करने के लिए इनके मूल्य का पचास प्रतिशत जोकि अधिकतम दस हजार रुपये होगा, कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा। यह जीवन में सिर्फ एक बार दिया जायेगा तथा तीन साल तक औजार/उपकरण के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। एक साल में सिर्फ एक हजार श्रमिकों को इसका लाभ प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर मिलेगा।
इसके अलावा, पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को श्रमोदय आदर्श आईटीआई में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक आदर्श आईटीआई में कुल 225 सीटें रहेंगी जिनमें 75 महिलाओं हेतु एवं 150 पुरुषों हेतु रहेंगी। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षण के बाद 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।