आईएफएस की सीआर : सीएम दो और एसीएस 3 की और हॉफ बाकी की लिखेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

मप्र के वन विभाग ने आईएफएस अधिकारियों की सालाना परफार्मेन्स अप्रैजल रिपोर्ट (सीआर) लिखने के संबंध में नये आदेश जारी कर दिये हैं..!!

भोपाल: सुप्रीम कोर्ट के आदेश 21 मई 2025 के पालन में करीब दो माह बाद मप्र के वन विभाग ने आईएफएस अधिकारियों की सालाना परफार्मेन्स अप्रैजल रिपोर्ट (सीआर) लिखने के संबंध में नये आदेश जारी कर दिये हैं और इससे पहले 29 जून 2024 को जारी आदेश निरस्त कर दिया है। 

अब वन मुख्यालय भोपाल में पदस्थ पीसीसीएफ और वन बल प्रमुख यानि हॉफ की सीआर सीएम लिखेंगे जबकि एपीसीसीएफ की अपर मुख्य सचिव वन सीआर लिखेंगे जबकि शेष सभी अधिरकारियों जिनमें उप वन मंडल अधिकारी, वनमंडल अधिकारी/वन संरक्षक क्षेत्रीय, वमंअ उत्पादन, उप संचालक टाइगर रिजर्व, उव वन संरक्षक न्यायालय प्रकरण, संचालक वन विद्यालय, उप वन संरक्षक रेंजर्स कालेज, संयुक्त संचालक टाइगर रिजर्व, वन संरक्षक कार्ययोजना, सीसीएफ क्षेत्रीय, सीसीएफ सामाजिक वानिकी, एफडी टाइगर रिजर्व/वन विहार, सीसीएफ कार्य आयोजना, प्राचार्य रेंजर्स कालेज, एप वन संरक्षक मुख्यालय, वन संरक्षक मुख्यालय, सीसीएफ मुख्यालय की सीआर बवन बल प्रमुख लिखेंगे। जिला कलेक्टर एवं संभागायुक्त अपने क्षेत्र के वनाधिकारियों के बारे में अलग से राय दे सकेंगे जिन्हें सीआर लिखने वाले अधिकारी विचारण में ले सकते हैं।