दिल्ली: शराब घोटाले में AAP सांसद संजय सिंह को जमानत, 6 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर


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स्टोरी हाइलाइट्स

ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आप सांसद की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि संजय सिंह के पास कोई पैसा नहीं मिला..!!

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। वह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले शामिल थे, इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह को अभी भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। संजय सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का कोई पता नहीं चला है। हालांकि, संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं।

सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाले आप सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आप सांसद के वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला और 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के मामले में उनकी जांच की जा सकती है। 

ईडी ने हाई कोर्ट में आप सांसद की जमानत याचिका का विरोध किया था। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है। संजय सिंह की मां राधिका सिंह ने उनकी जमानत पर खुशी जताई है और कहा है कि उन्हें गलत मामले में गिरफ्तार किया गया है।

हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया और दावा किया कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी अवधि में थे। दिल्ली शराब घोटाले से प्राप्त धन को रखने, छुपाने और उपयोग करने में शामिल। हालांकि, एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध नहीं किया।