Delhi : दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी जांच एजेंसी की ओर से राजू की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत ने केजरीवाल की उस याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के दौरान उनकी पत्नी को वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी।
केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मई में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। एक दिन बाद, 2 जून को श्री केजरीवाल अदालत में पेश हुए।