भोपाल : राज्य के जल संसाधन विभाग ने अधिक राशि का टेंडर स्वीकृत करने वाले अपने एक उपयंत्री पर कार्यवाही करने के लिये विभागीय जांच बैठा दी है और उसे आरोप-पत्र जारी कर एक पखवाड़े में जवाब तलब किया है।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि नगर पालिका सबलगढ़ जिला मुरैना में जल संसाधन विभाग के उपयंत्री सुशील कुमार सक्सेना 3 फरवरी 2012 से 9 मार्च 2019 तक पदस्थ थे और उन्होंने इस दौरान
चंबल कालोनी के वार्ड क्रमांक 15 में पार्क की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु बुलाई निविदा में कम दर वाली निविदा के स्थान पर अधिक दर वाली निविदा स्वीकृत की। इससे 4 लाख 86 हजार 914 रुपये की हानि हुई।
इसमें सबलगढ़ नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ मून्नालाल करोसिया भी दोषी पाये गये और आयुक्त नगरीय प्रशासन ने आर्थिक हानि की पचास प्रतिशत राशि 2 लाख 43 हजार 457 रुपये उनसे वसूल ली। शेष हानि के लिये आयुक्त ने उपयंत्री सुशील कुमार सक्सेना को भी उत्तरदायी माना है। इसलिये जल संसाधन विभाग ने इस राशि की वचसूली के लिये उस पर विभागीय जांच बैठा दी है क्योंकि उप यंत्री पर कार्यवाही उसका पैतृक विभाग जल संसाधन ही कर सकता है।