भोपाल: राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के एक उपयंत्री को एक साल तक पेंशन से 10 प्रतिशत राशि काटने के दण्ड से दण्डित किया है। उपयंत्री पीएस घुरैया ने सिंध परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 3, करही जिला शिवपुरी के अंतर्गत दांयी तट नहर (महुअर नदी तक) की आरडी 18870 मीटर एवं 19930 मीटर के प्रभार में रहते हुये मिट्टी खुदाई की अधिक माप दर्ज की थी जिससे ठेकेदार को 42 हजार 836 रुपये अधिक भुगतान हुआ था।
इस पर उसे 2 फरवरी 2016 को आरोप-पत्र जारी हुआ था जिसके जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने पर 15 जून 2017 को उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई थी। जांच में आरोप सही साबित हुये। चूंकि उक्त उपयंत्री 31 मार्च 2017 को रिटायर हो गया था इसलिये अब उसे उसकी पेंशन से दस प्रतिशत राशि एक साल तक काटने के दण्ड से दण्डित किया गया है।