भोपाल: जनगणना 2027 हेतु मकान सूचीकण कार्य में लगे जनगणनाकर्मी, घर-घर सर्वे के दौरान मुखिया को अपने परिवार की किसी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिये बाध्य नहीं कर सकेंगे और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिये आबध्द नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिये वह रुढ़ी द्वारा निषिध्द की गई हो।
ये नये निर्देश राज्य के गृह विभाग ने जनगणना नियम 1990 के तहत जारी कर दिये हैं। निर्देश में यह भी कहा गया है कि जनगणना हेतु तैयार रजिस्टर या अभिलेखों का कोई भी व्यक्ति निरीक्षण नहीं कर सकेगा और न ही ये साक्ष्य हेतु ग्राह्य होंगे। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति जनगणना कार्यालय में अनधिकृत प्रवेश करता है तो उस पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा और न्यायालय में दोष सिध्द होने पर तीन वर्ष तक का काारावा भी दिया जा सकेगा। इसके अलावा, जनगणना हेतु मकान सूचीकरण के दौरान जनगणना कर्मियों द्वारा सवाल पूछने पर मिथ्या जानकारी देने पर एक हजार रुपये तक का अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा।
डॉ. नवीन आनंद जोशी