भोपाल: राज्य के अंदर वनोपज के परिवहन के लिये वन मुख्यालय नवीन ई-टीपी पोर्टल बनायेगा। इसके निर्देश वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णमाल ने दिये हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य के अन्दर वनोपज के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्रक (ई-टीपी) जारी करने के लिये राज्य सरकार इस हेतु विकासाधीन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी।
यदि किसी को वनोपज राज्य के बाहर परिवहन करना है तो उसे सीधे राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्रक प्रणाली (एनटीपीएस) पर आवेदन करने हेतु राज्य के ई-टीपी सॉफ्टवेयर के प्रमुख पृष्ठ पर इस संबंध में निर्देश के साथ हाइपरलिंक की सुविधा दी जाएगी।
परिवहन अनुज्ञा शुल्क का भुगतान विभाग ई-ऑक्शन अन्तर्गत उपयोग की जा रही प्रणाली अनुसार सीधे कोषालय में किया जायेगा। अनुज्ञा पत्रक जारी करने के पूर्व वनोपज निरीक्षण के फोटो अपलोड करने के लिये उन्हें जीपीएस और ई-स्टेम्पिंग द्वारा सत्यापन की सुविधा सॉफ्टवेयर में दी जाएगी।
वनोपज के परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहन के सत्यापन हेतु परिवहन विभाग द्वारा विकसित प्रणाली को उपयोग में लाने हेतु आवश्यक सुविधा सॉफ्टवेयर में प्रदान की जायेगी। इस निर्देश के पालन हेतु 29 अगस्त 2022 को जारी मप्र (अभिवहन) वनोपज नियम, 2022 में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।