भोपाल: इस बार मप्र में विधानसभा के आम चुनावों में गड़बड़ी रोकने के लिये नये-नये उपाय किए जा रहे हैं तथा पहली बार भारत चुनाव आयोग ने प्रदेश की हवाई पट्टियों पर उतरने वाले लोगों की भी जांच किये जाने का निर्देश जारी किया है। इसके पालन में राज्य के विमानन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिये परिपत्र जारी कर दिया है।
ऐसा पहली बार होगा कि हवाई पट्टियों पर उतरने वाले वायुयानों एवं हेलीकाप्टरों के यात्रियों की जांच होगी। विमानन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से परिपत्र में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के तहत आपके नियंत्रण/क्षेत्राधिकार में आने वाले गैर वाणिज्यक हवाई पट्टी हेलीपेड (ऐसे विमानतल जिनका संचालन एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया नहीं करता) के जरिए अनाधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं तथा संदेहजनक मुद्रा/सोना-चांदी का परिवहन चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से न किया जावे।
इस हेतु यह सुनिश्चित करें कि एक वर्तमान निर्देशों के अनुसार जिले में गैर-वाणिज्यक हवाई पट्टी हेलीपेड पर विमान/ हेलीकाप्टर के लैण्डिंग हेतु अनुमति प्रदान करने के अधिकार जिला कलेक्टर में वेष्ठित हैं।
इसलिये अनुमति जारी करते समय ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाया दो, आपके क्षेत्राधिकार में लेण्डिंग हेतु विमान हेलीकाप्टर से उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा सामान (जब तक कि उन्हें छूट प्राप्त न हो) की यथा आवश्यक जांच की जाया तीन, उक्त सुरक्षा जांच संबंधित विमान/हेलीकाप्टर के पॉयलट तथा मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी की मदद से करवाई जाया यदि कोई अनाधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषेध वस्तुएँ रुपये 50 हजार नगद से अधिक प्राप्त होता है, तो इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को अवगत कराया जाये चार यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उतरने वाले व्यक्ति के शरीर की टटोल कर तलाशी (फ्रिस्किंग) न ली जाये, जब तक कि इस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश प्राप्त न हो। विमानन विभाग ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिये कहा है।
इन्हें रहेगी छूट-
हवाई पट्टियों पर उतरने वाले इन वीवीआईपी एवं वीआईपी की तलाशी लेने पर रोक रहेगी अर्थात इन्हें तलाशी से छूट रहेगी राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के गवर्नर, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के उपमुख्यमंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष, लोकसभा में व पिक्ष के नेता, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति विदेशी राजदूत, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा एवं राज्यसभा के उपाध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री, अटार्नी जनरल आफ इण्डिया, केबिनेट सेक्रेटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बैंक का चीफ ऑफ स्टाफ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री, विदेशी प्रेसिडेन्ट, पोएम, दलाई लामा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के व्यक्ति एवं राष्ट्रपति को धर्मपत्नी।