भोपाल। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत शासकीय सेवकों के नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति दिनांक, सेवानिवृत्ति दिनांक में सुधार तथा नाम परिवर्तन अब ट्रेजरी के माध्यम से होगा। इसके लिये राज्य के वित्त विभाग के अधीन कार्यरत संचालक पेंशन ने सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
निर्देश में बताया गया है कि पूर्व में उक्त सुधार का दायित्व संचालनालय पेंशन को दिया गया था। लेकिन अब यह कार्य कोषालय स्तर पर किेया जायेगा। सभी कोषालय अपने अभिदाताओं के प्रकरणों की जांच/परीक्षण पश्चात सीआरए यानि सेंट्रल सिक्युरिटजी डिपाजिटर एजेंसी की सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी को भेजेंगे तथा प्रकरण निराकृत होने की स्थिति में संबंधित विभाग/संस्था को अवगत करायेंगे ताकि संबंधित अभिदाता को सूचना प्राप्त हो सके।