भोपाल : राज्य सरकार ने हेरीटेज मदिरा यानि महुआ से शराब बनाने वाली दो ईकाईयों यथा हनुमान आजीविका स्व सहायता समूह ग्राम कोछा ब्लाक कट्ठीवाड़ा जिला अलीराजपुर तथा मां नर्मदा आजीविका स्व सहायता समूह ग्राम भाखामाल ब्लाक अमरपुर जिला डिण्डौरी को राज्य के भीतर मदिरा के विनिर्माण, आधिपत्य, परिवहन, विक्रय तथा इस पर आबकारी शुल्क की देयता/भुगतान के सभी प्रावधानों से छूट प्रदान कर दी है।
यह कार्यवाही मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग ने की है ताकि महुआ से निर्मित शराब के निर्माण एवं व्यवसाय में कोई कानूनी अड़चन नहीं आये।