भोपाल: राज्य के वन विभाग ने वन्यप्राणियों के हमले में मृत व्यक्ति या स्थाई अपंगता के शिकार व्यक्ति के परिजनों को पांच साल तक पांच हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे शासन की स्वीकृति के लिये भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि सीएम की अध्यक्षता वाले स्टेट वाईल्ड लाईफ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, जनघायल, पशुहानि आदि की वर्तमान दरों में संशोधन पर विचार किया जाये। इसी के तहत वन विभाग की वन्यप्राणी शाखा ने विभिन्न प्रस्ताव तैयार किये हैं।
हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वन्यप्राणी के हमले में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को चार लाख रुपये के स्थान पर 8 लाख रुपये दिये जायेंगे। लेकिन इस घोषणा के अमल हेतु वन विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें मृतक के परिजनों को दस लाख रुपये दिये जाने का उल्लेख है।